| 1. | क्षतिपूर्ति संविदा में दो पक्षकार होते हैं अर्थात क्षतिपूर्तिकर्ता एवं क्षतिपूरित।
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| 2. | क्षतिपूर्ति संविदा में दो पक्षकार होते हैं अर्थात क्षतिपूर्तिकर्ता एवं क्षतिपूरित।
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| 3. | दुर्घटनाओं या समुद्र के खतरों से हुई हानि क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत शामिल नहीं है।
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| 4. | दुर्घटनाओं या समुद्र के खतरों से हुई हानि क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत शामिल नहीं है।
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| 5. | आग या समुद्री-खतरों जैसी दुर्घटनाओं से हुए नुकसान क्षतिपूर्ति संविदा में शामिल नहीं होते।
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| 6. | आग या समुद्री-खतरों जैसी दुर्घटनाओं से हुए नुकसान क्षतिपूर्ति संविदा में शामिल नहीं होते।
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| 7. | जीवन बीमा दोहरी बीमा के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं होती है क्योंकि जीवन बीमा कोई क्षतिपूर्ति संविदा नहीं है।
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| 8. | क्षतिपूर्ति संविदा में, क्षतिपूरित व्यक्ति की देयता प्राथमिक है तथा यह आकस्मिक घटना के घटित होने पर उत्पन्न होती है।
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| 9. | क्षतिपूर्ति संविदा स्वयं वचन देने वाले व्यक्ति या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई हानि की पूर्ति तक सीमित है।
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| 10. | जीवन बीमा दोहरी बीमा के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं होती है क् योंकि जीवन बीमा कोई क्षतिपूर्ति संविदा नहीं है।
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